सीतामढ़ी :बड़ी खबर सीतामढ़ी डीएम अभिलाषा कुमारी शर्मा ने जारी किया निर्देश कुछ शर्तों के साथ अब खुलेगी बाजार की सभी दुकाने विशेष लिंक पर उपलब्ध।
*👉बड़ी खबर सीतामढ़ी- सीतामढ़ी डीएम अभिलाषा कुमारी शर्मा ने जारी किया निर्देश, कुछ शर्तों के साथ अब खुलेगी बाजार की सभी दुकानें*
*👉ऑटोमोबाइल्स टायर एवं ट्यूब लुब्रिकेंट (मोटर वाहन/ मोटर साइकिल / स्कूटर मरम्मत सहित) सप्ताह में तीन दिन सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को सुबह 10:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक खुलेंगे*
*👉निर्माण सामग्री के भंडारण एवं बिक्री से संबंधित प्रतिष्ठान जिसमें सीमेंट, स्टील, बालू, गिट्टी, ईंट, प्लास्टिक पाईप, हार्डवेयर, सैनिटरी फिटिंग लोहा पेंट शटरिंग सामग्री शामिल है यह दुकानें प्रतिदिन सुबह 10:00 बजे से दोपहर के 2:00 बजे तक खुलेंगे*
*👉ऑटोमोबाइल्स, स्पेयर पार्ट्स की दुकान सप्ताह में तीन दिन सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को दोपहर 2:00 बजे से शाम के 6:00 बजे तक खुलेंगे*
*👉गैरेज एवं वर्कशॉप प्रतिदिन खुलेंगे. इसका समय सुबह 10:00 से दोपहर के 2:00 बजे तक का होगा*
*👉इलेक्ट्रिकल वस्तुएं, पंखा, कूलर, एयर कंडीशनर (बिक्री एवं मरम्मत सहित) सप्ताह में तीन दिन मंगलवार, गुरुवार एवं शनिवार को खुलेंगे. दुकान खुलने का समय सुबह 10:00 से दोपहर के 2:00 बजे तक का होगा*
*👉इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं जिसमें मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, यूपीएस एवं बैटरी (बिक्री एवं मरम्मत सहित) की दुकानें सप्ताह में तीन दिन मंगलवार, गुरुवार एवं शनिवार को खुलेंगे. इनका समय दोपहर 2:00 से शाम के 6:00 बजे तक का होगा*
*👉वाहनों के हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट की दुकाने सप्ताह में तीन दिन खुलेंगे. यह दुकानें मंगलवार, गुरुवार एवं शनिवार को दोपहर 2:00 से शाम के 6:00 बजे तक खुलेंगे. आदेश के मुताबिक इस प्रकार के दुकानदारों को सीतामढ़ी के जिला परिवहन पदाधिकारी से अनुमति लेना जरूरी है*
*👉प्रदूषण जांच केंद्र की दुकानें भी सप्ताह में तीन दिन सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को सुबह 10:00 बजे से दोपहर के 2:00 बजे तक खुलेंगे*
इसके अलावा शॉपिंग मॉल या शॉपिंग कंपलेक्स में दुकान एक दूसरे के निकट होने के कारण उक्त श्रेणी में आने वाले दुकान नहीं खुलेंगे. ऊपर लिस्ट में शामिल दुकान यदि कंटेनमेंट जोन में है तो वहां यह निर्देश लागू नहीं होगा. कंटेनमेंट जोन में किसी भी प्रकार की दुकान नहीं खुलेगी. जिलाधिकारी ने सभी अनुमंडल पदाधिकारी तथा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों को अपने अपने क्षेत्र में उक्त आदेश को लागू कराने के लिए नोडल पदाधिकारी बनाया है.